PM Kusum Yojana :देश के किसान कृषि पंपों का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करें इसके लिए सरकार द्वारा भारत के किसानों को अनुदान के ऊपर सोलर कृषि पंप दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सभी किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप(Solar Agriculture Pump) के लिए सब्सिडी दी जाती हैं। ताकि सिंचाई की लागत कम हो सके और किसानों की कृषि पैदावार बढ़ाई जा सके।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा निति–2022 के तहत पीएम कुसुम घटक सी –1 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप किसानों को देने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के किसान अधिक से अधिक सोलर पंप से सिंचाई कर सकें।
Pm Kusum Yojana: कितने किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप ?
पीएम कुसुम घटक सी –1 योजना के तहत उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण (यूपीनेडा) द्वारा विकसित पोर्टल upnedakusumc1c.in पर पूर्व में किए गए आवेदन इच्छुक लाभुकों द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से कृषक अंशदान 15 दिसंबर 2024 तक जमा करते हुए योजना का लाभ “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर रखा है। PM Kusum Yojana के घटक C1 के तहत इस वर्ष राज्य में कुल 10000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
पीएम कुसुम घटक C1 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं 25 में विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 5 एचपी, 7.5एचपी एवं 10 एचपी क्षमता ) के सोलर पंपों का लाभ किसान उठा पाएंगे। लिए आवेदन प्रस्तुत करने और सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी संबंधित सभी जानकारी के बारे में जानते हैं।
पंप पर मिलेगा किसानों को अनुदान
यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किस ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम C1) PM Kusum Solar Subsidy Yojana के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑन ग्रिड पंप सोलरएजेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 फीसदी अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मशहूर जाति के कृषकों के लिए राज्य अनुदान 70 फ़ीसदी अनुमन्य किया गया है।
इस श्रेणी में जिन किसानों के नाम है उन किसानों को सोलर पंप मुफ्त मिलेंगे। अन्य श्रेणी के किसानों के लिए केंद्रीय अनुदान 30% के अतिरिक्त 60 फीसदी राज्य अनुदान अनुमन्य है यानी कृषक को सोलर पंप के लिए मात्र 10% कृषक अंशदान देना होगा।
सोलर पंप के लिए कृषक अंशदान क्या होगा?
यूपीनेडा के निदेशक ने कहा, इस योजना के अंतर्गत निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइंजेसन के लिए कृषक अंशदान के तहत 3 एचपी क्षमता के 4.5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में 23, 900रुपए कृषक अंशदान देना है।05 एचपी क्षमता के 7.5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में 39,325 रुपए कृषक अंशदान देना होगा।7.5 एचपी क्षमता के 11.2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में 54,800 रुपए कृषक अंशदान देना है।
10 एचपी क्षमता के 14.9 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में 2,26,750 रूपये कृषक अंशदान तय किया गया हैं सोलर पंप के लिए यह अनुदान पंप की कुल लागत कीमत पर देय है।
PM Kusum Yojana Online Apply : अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम कंपोनेंट सी –1 योजना के अंतर्गत योजना अनुदान पर सोलर कृषि पंप लेने के लिए इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन पोर्टल upnedakusumc1.in पर किया जा सकता हैं योजना के तहत सोलर पंप के लिए निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट समेत अपने दस्तावेज जैसे
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागज
- खसरा खतौनी
- बैंक की पासबुक कॉपी
आदि दस्तावेज आवेदन के समय अपलोड करने होगे। वह कृषक जिन्होंने इस योजना के तहत पूर्व में अपना आवेदन किया था वे सभी कृषक अंशदान की राशि जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक किसान ई–मित्र या अपने खुद के मोबाइल से 15 दिसंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे ।