पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत 68000 किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम

फसल बीमा क्लेम अगले सप्ताह सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा पैसा इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। आज देश के अधिकांश किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए है और और सरकार का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान योजना से जुड़े ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

Kisan Karj mafi Yojana

राज्य सरकार की ओर से इस साल खरीफ सीजन में हुई भारी बारिश में उड़द की फसल नष्ट हो गई थी जिसे लेकर किसानों ने व्यक्तिगत क्लेम किया था जिन्हें अगले सप्ताह बीमा राशि का भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। यह राशि प्रदेश के पात्र किसानों के बैंक खातों मे सीधा ट्रांसफर की जाएगी। 68000 ऐसे किसान हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से फसल बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया जाएगा।

किन-किन किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान मुआवजा राज्य के ललितपुर जनपद के उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा App और टोल फ्री नंबर पर 72 घंटे के भीतर अपनी व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई थी। सबसे अधिक नुकसान उड़द की फसल को हुआ था जिसकी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। नुकसान प्रभावित किसानों ने कृषि विभाग वी प्रशासनिक अधिकारियों से खराब हुई फसल का सर्वे करके नुकसान की भरपाई करने की मांग की थी। इस पर कृषि राजस्व और बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने बारिश से नष्ट फसलों का सर्वे किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनपद में ऐसे किसानों की संख्या 68100 है जिन्होंने उड़द की फसल नष्ट होने का व्यक्तिगत क्लेम फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर किया था । अब इन 68100 किसानों को फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान अगले सप्ताह तक किया जाएगा।

बेमौसमी बारिश के कारण किसानों को इन फसलों का हुआ था नुकसान

इस साल खरीफ सीजन में अगस्त व सितंबर के महीने में भारी बारिश के कारण किसानों को इन फसलों का हुआ था नुकसान,

  • ज्वार
  • मक्का
  • सोयाबीन
  • मूंग
  • तिल
  • उड़द आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था ।

दरअसल यूपी के ललितपुर जनपद के किसानों को इस साल खरीफ सीजन में हुई भारी बारिश के कारण उड़द फसल नष्ट हो गई थी। इसे लेकर किसानों ने व्यक्तिगत क्लेम किया था जिन्हें अगले सप्ताह बीमा राशि का भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किन-किन खरीफ व रबी फसलों का होता है बीमा:—

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलें जैसे,

  • धान
  • बाजरा
  • मूंग
  • मोठ
  • ग्वार
  • कपास
  • सोयाबीन
  • अरहर
  • उड़द आदि फसलों का बीमा किया जाता हैं।

साथ ही योजना के तहत रबी सीजन के लिए अधिसूचित फसल जैसे,

  • गेहूं
  • चना
  • सरसों
  • तारामीरा
  • जीरा
  • इसरगोल
  • मेथी
  • धनिया आदि फसलों का बीमा किया जाता हैं।

फसल बीमा योजना के तहत किन दशाओं में मिलता है बीमा क्लेम?

  • खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):—आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप, सुखा पड़ना, बाढ़, चक्रवात जैसे रोके न जाने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता हैं।
  • फसल कटाई के बाद नुकसान:—यह प्रावधान चक्रवात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती बारिश और बेमौसमी बारिश होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर वह फैलाकर सूखने के लिए रखी गई फसलों को फसल कटाई के बाद केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय आपदाएं होने पर भी फसल बीमा क्लेम राशि मिलती हैं। धन्यवाद

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