Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का संचालन बिहार सरकार का उद्योग विभाग करता है, इस योजना को लागू करने के पीछे का उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सालाना नए उद्योगों को सीधे लोन की सुविधा प्रदान कराने में मदद करती है, बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा आपको 50% तक की सब्सिडी के साथ ₹ 10 लाख रुपये तक का कर्ज प्रदान करती है

एक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपडेट निकलकर सामने आया है कि आज दिनांक 1/7/2024 को 11:00 बजे आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। और जो लोग
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए यह एक के महत्वपूर्ण सूचना है। आज हम आपको बताएंगे आवेदन विवरण, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और 10 लाख रुपये तक का लोन सुरक्षित करने की प्रक्रिया जो आपको निम्नलिखित इस आर्टिकल के माध्यम से मिलती है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar What is This Plan ?
नीतीश कुमार के राज में उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar का उद्देश्य बिहार राज्य के अंदर नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ाना है। और यह योजना जिससे मुख्यमंत्री अनुसूचित, जाति अनुसूचित, जनजाति, पिछड़ा वर्ग महिला, युवा उद्यमी इस प्रकार से इस योजना को मान्यता मिली हुई है, जिसके तहत आपको 50% सब्सिडी के साथ ₹ 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है और प्रभावी रूप से ₹5 लाख रुपये तक की आपको इस योजना के माध्यम से छूट भी मिलती है।
इसके अलावा आपको वित्तीय सहायता से परे, बिहार सरकार ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की सुविधा भी प्रदान करती है विशेष रूप से पिछले साल बिहार राज्य से उद्यमी योजना के माध्यम से कई युवाओं ने का लाभ उठाया है, SC ST OBC के सदस्यों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के तहत सहायता के लिए आवेदन करते हुए नजर आए थे, जिनको इस योजना के तहत में सहायता राशि भी प्रदान कराई गई है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar Eligibility
यदि आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने विशेष पात्रता निम्नलिखित प्रक्रिया के रूप में तैयार किया है……
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में आवेदन करने के लिए आवेदक सबसे पहले बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए ।
- इस सरकारी योजना के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास इंटरमीडिएट, आईटीआई या समकक्ष कि योग्यताएं होनी अतिआवश्यक है
- आवेदन करने वालों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम 50 वर्ष बतायी गई है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास एक अपना चालू बैंक खाता होना चाहिए।
- और फर्म उद्यमी के व्यक्तिगत पेन की आवश्यकता भी बतायी गई है
- आवेदक के पास अपनी ख़ुद की फर्म सत्यापित और पंजीकरण होनी चाहिए।
इन सब बात पर मद्देनज़र रखते हुए आप में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के पात्र बन सकते हैं, और सरकार से मिलने वाली राशि पर आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar Documents
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- आपकी बैंक का स्टेटमेंट छह महीने तक का
- आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar Benefits
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar में नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान कराए जाते हैं ओर इस योजना के तहत आवेदक को अधिकतम 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाता है और उस लोन की राशि मैं आपको 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में वापिस दिया जाता है मतलब आपने यदि ₹ 10 लाख रुपये का लोन लिया है तो आपको वापिस ₹ 5 लाख रुपये जमा कराने होंगे,
आपकी ₹5 लाख रूपये की राशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाती है। और बाकी की जो ₹5 लाख रुपये की राशि है उसको 84 क़िस्तों में सात साल के अंतराल में चुकाना होता हैं। और आप इन पैसों को लेकर कोई भी अपनी खुद की कंपनी चला सकते हो कोई भी फैक्ट्री चला सकते हो मिल चला सकते हो जैसे दाल की मिल, दागे की मील, फर्नीचर का कारखाना आदि का काम शुरू कर सकते है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar How To Online Apply
- आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है
- उसके बाद आपको पंजीकरण विकल्प पर क्लिक कर देना है
- फिर आपको लॉग इन करने के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करना है
- अब आपको पंजीकरण फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है
- फिर आपसे माँगे गये आवश्यक दस्तावेज जिनको स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- और फिर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और प्राप्त रसीद को अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेना है।
इस तरीके से आप 6 चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं और आप इस योजना का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन